कटनी  - अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल एवं अपर कलेक्टर जिला कटनी के  आदेशानुसार समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन हेतु जारी नीति के अनुसार खरीफ उपार्जन कार्य स्वसहायता समूहों को दिये जाने का निर्णय लिया गया है।     मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि तहसील कटनी अंतर्गत उपार्जन केन्द्र खिरहनी एवं सिंधनपुरी, कटनी नगर अंतर्गत पिलोंजी, कुठला, पटवारा, ढीमरखेडा अंतर्गत कचनारी, कछारगांव मुरवारी, बडवारा अंतर्गत बरछेका, नन्हवारा, बरही अंतर्गत करेला, करोंदीखुर्द, बगैहा, हदरहटा, पिपरियाकला, बहोरीबंद अंतर्गत हथियागढ, बाकल, सिंहुडी, बचौया, कूड़न, मसंधा, बरही, चांदनखेड़ा, तहसील रीठी अंतर्गत सिंमडारी, बडखेरा, तहसील विजयराघवगढ़ अंतर्गत उबरा, कांटी, इटौरा, धवैया, सलैया कोहारी, बंजारी तहसील स्लीमनाबाद अंतर्गत धरवारा, भूला, कौडि़या, हरदुआ, पडरभटा ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत गठित स्वसहायता समूहों आवेदन कर सकते है।स्वसहायता समूहों हेतु निर्धारित मापदण्ड    निर्धारित मापदण्डों अनुसार एन.आर.एलएम के तहत पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह को 02 वर्ष पूर्व, 01 जनवरी 2023 की स्थिति में के पंजीकृत होना, पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह ने माईक्रो क्रेडिट से इतर कार्य किया हो। समूह के पास न्यूनतम 2 लाख की राशि अथवा क्रेडिट लिमिट उपलब्ध हो। समूह द्वारा विगत एक वर्ष में नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया गया हो। समूह में समस्त सदस्य अथवा पदाधिकारी महिला हों। समूह द्वारा नियमित रूप से वित्तीय ट्रान्जेक्सन किए गए हों तथा विगत वर्षों में उपार्जन कार्य में कोई अनियमितता एवं कमी नहीं की गई हो, महिला स्वसहायता समूह का कार्यालय होना अनिवार्य है।आवश्यक दस्तावेज            जारी नीति अनुसार उपरोक्त अर्हता रखने वाले स्वसहायता समूह एक सप्ताह के अंदर एन.आर.एल.एम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र, विगत 06 माह के बैंक स्टेटमेंट एवं बैंक खाता की प्रति, विगत 03 माह की बैठकों का कार्यवाही विवरण, समूह का पेनकार्ड की प्रति, समूह के अध्यक्ष सहित समस्त सदस्यों के नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर, आवश्यक राशि की उपलब्धता का प्रमाण (बैंक खाता स्टेटमेंट), समूह के कार्यालय के पते का प्रमाण संबंधी दस्तावेजों के साथ जिला पंचायत कार्यालय कटनी में आवेदन कर सकते हैं