मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष और मुरैना के पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। मामले को हाई कोर्ट रेफर करने के आदेश दिए हैं। 11 साल पुराने एक मामले में पूर्व विधायक  रघुराज कंसाना और उनके भाइयों के खिलाफ कोतवाली मुरैना में हत्या की कोशिश और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया था। धोखाधड़ी के एक प्रकरण में दिल्ली पुलिस 2012 में मुरैना आई थी और उसने कंसाना के बड़े भाई संजीव कंसाना को गिरफ्तार कर लिया था। जिसे उनके समर्थकों ने पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया था। दिल्ली पुलिस की फरियाद पर कोतवाली थाने में यह मामला दर्ज किया गया था।