भोपाल । राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में दाल बनाने के लिए अन्य राज्यों से लाई जाने वाली तुअर पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2024 तक मंडी शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के कृषि विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी शुल्क से छूट देने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसके आदेश जारी नहीं हुए थे। दाल मिल संचालकों ने दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री से भेंटकर मिलिंग में आ रही समस्या और अन्य राज्यों में मिल रही छूट का हवाला दिया तो उन्होंने मंडी शुल्क में छूट देने का भरोसा दिया था। इऐ अमलीजामा पहनाते हुए कृषि विभाग ने राज्य के बाहर से मंडी क्षेत्र में स्थापित दाल मिल लाई जाने वाले तुअर को मंडी शुल्क के भुगतान से छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी।मालूम हो कि अभी 1.70 प्रतिशत मंडी शुल्क लगता है। प्रदेश में बड़ी मात्रा में राज्य के बाहर से तुअर दाल बनाने के लिए आती है। मिल संचालक लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि मंडी शुल्क से छूट दी जाए।