कल शुक्रवार से एमपी में खुलेंगे सलून, गाइडलाइन जारी....

एमपी सरकार ने इस लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। सलून संचालक और वहां जाने वाले लोगों को गाइडलाइन का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी क्षेत्रों में सलून खुलेंगी।सरकार की तरफ जारी आदेश में कहा गया है कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सलून खोलने के निर्देश गृह विभाग के सचिव एस एन मिश्रा ने जारी किए हैं। सरकार की तरफ से जारी निर्देश का सलून संचालक पालन करें। लॉकडाउन शुरू होते ही प्रदेश के सभी सलून बंद थे। शुक्रवार से प्रदेश में सलून खुलेंगे। ये हैं नियम
1. सलून के अंदर बुखार, जुकाम, खांसी और गले में खरास वाले व्यक्तियों की एंट्री नहीं होगी।
2. हैंड सैनिटाइजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता हो, साथ ही सलून आने वाले लोग इसका प्रयोग करें।
3. सभी नाई और स्टॉफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर और एप्रान का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा।
4.हर ग्राहक के लिए अलग डिस्पोजेबल तौलिया और पेपर उपयोग में लाया जाएगा।
5. सभी औजारों और उपकरणों को एक बार उपयोग में करने के उपरांत सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
6. हर हेयर कट के बाद स्टॉफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा।
7. सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों और हैंडरेल्स का डिस्इंफेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।