अवैध कारोबार करना के.एम.जे. लैण्ड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को पड़ा भारी

कटनी | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में चिटफंड कंपनियों द्वारा किये जाने वाले फर्जीवाड़े और प्रदेश की जनता से धन जुटाकर अवैध कारोबार में लगाने पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जिलों के कलेक्टर्स को दिये हैं। कटनी जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने एक प्रकरण पर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। कुछ आवेदकों ने के.एम.जे. लैण्ड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा किये गये फर्जीवाड़े के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होने अपने सुरक्षित भविष्य के लिये कंपनी में राशि जमा कराने की बात कही। लेकिन कंपनी ने अब तक लोगों से एकत्र कर जमा कराई गई रकम का भुगतान उन्हें नहीं किया। जिसकी शिकायत आवेदकों द्वारा कलेक्टर के समक्ष की गई। साथ ही संबंधित कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की अनुमति बिना आम जनता से अवैध तरीके से धन जुटाने का कार्य करने की जानकारी भी शिकायतकर्ताओं के माध्यम से दी गई।
कलेक्टर न्यायालय को प्राप्त सूचनाओं और शिकायतों पर कलेक्टर श्री मिश्रा ने कंपनी के.एम.जे. लैण्ड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड ग्वालियर पर कार्यवाही की है। जिसमें कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने संबंधित कंपनी की 22 हैक्टेयर से अधिक भूमि को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है।
पूरे मामले के अनुसार कंपनी के.एम.जे. लैण्ड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड ग्वालियर के विरुद्ध चन्द्र शेखर कुशवाहा, लल्लू रैदास, कमलेश कुमार चौधरी, सुरेश कुमार, माधव प्रसाद, हरीष मिश्रा, संतोष दाहिया, फूलचन्द, गंगा सोनी, मनोज नेगी, केशव सेन, रामकुमार कुशवाहा और चनिया प्रसाद सहित जिले के अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
जांच में प्राप्त शिकायतों एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजों तथा कंपनी द्वारा समाधान कारक उत्तर न प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मिश्रा ने पाया कि कंपनी द्वारा सुविचारित रीति से कार्य किया गया। निक्षेपकों के धनों की वापसी एवं सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिससे उनके धन वापसी की संभावना नहीं है। निक्षेपकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से के.एम.जे. लैण्ड डेवलपर्स इंण्डिया लिमिटेड, 10 फोरच्यून प्लाजा सिटी सेन्टर ग्वालियर की राजस्व निरीक्षक मण्डल बहोरीबंद जिला कटनी ग्राम भिड़की में स्थित 31 खसरों में दर्ज 22.1000 हैक्टेयर भूमि को कुर्क करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी श्री मिश्रा द्वारा जारी किये गये हैं।
मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत जारी आदेश में डीएम ने तहसीलदार बहोरीबंद एवं थाना प्रभारी बहोरीबंद को के.एम.जे. लैण्ड डेवलपर्स इंण्डिया लिमिटेड, 10 फोरच्यून प्लाजा सिटी सेन्टर ग्वालियर की राजस्व निरीक्षक मण्डल बहोरीबंद के ग्राम भिड़की में मौजूद अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिये आदेशित किया है। साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि उक्त संपत्ति खुर्दबुर्द न हो, इसके लिये आवश्यक व्यवस्था करें। संबंधित कंपनी को 31 खसरों में दर्ज अचल संपत्ति को विक्रय करने या अंतरित करने या अधिभारित करने के अधिकार से भी वंचित करने के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिये हैं।