नरसिंहपुर l लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 अप्रैल 2024 को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि प्रक्षेत्र बोहानी श्री अंकित डेहरिया बगैर किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने श्री डेहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

      यह आदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल पाये जाने और मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम के प्रावधानों के अनुसार यह निलंबन आदेश जारी किया गया है।

      उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 अप्रैल को शासकीय श्याम सुंदर नारायण महिला महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि प्रक्षेत्र बोहानी श्री अंकित डेहरिया को निर्देशित किया था परन्तु निर्देशित किए जाने के उपरांत भी श्री डेहरिया बगैर किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस जारी कर नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किए जाने निर्देशित किया गया था। निर्देशित किए जाने के बावजूद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि प्रक्षेत्र बोहानी श्री डेहरिया द्वारा निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्यो में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों/ निर्देशों की अवहेलना तथा अपने पदीय दायित्वों के प्रति स्वेच्छाचारिता, लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।