प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024

बड़वानी /प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसान भाईयों से अपील है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ मौसम 2024 मे अधिसूचित हल्कों में अधिसूचित फसलो का ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित है। अऋणी कृषक अधिसूचित फसलो का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल pmfby.gov.in पर जाकर स्वयं सोयाबीन, मक्काय, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी कृषको का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जावेगा। भारत सरकार द्वारा रबी 2020 से सभी कृषको हेतु योजना को ऐच्छिक किया गया है। इसी अनुक्रम में योजना में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 से 7 दिवस पूर्व तक सबंधित बैंक को निर्धारित प्रपत्र में लिखित में आवेदन भरकर योजना से बाहर जा सकते है । कृषक द्वारा देय प्रीमियम- खरीफ मौसम में अधिसूचित फसल की प्रीमियम सोयाबीन 605, मक्का 605, ज्वार 376.20, बाजरा 242, अरहर 700, मूंगफली 556.60, मूंग 360, उड़द 400 एवं कपास 3500 रूपयें प्रति हेक्टेयर कृषकों द्वारा देय होगी। योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे पूर्णतरू भरा हुआ फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड की प्रति, भू-अधिकार पुस्तिका, नवीनतम खसरा, खतोनी, पटवारी द्वारा जारी बुवाई प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक के पहले पन्नें की छाया प्रति या रद्द किए गये चेक की छाया प्रति जिसमें खाताधारक का नाम, खाता नं., आईएफसी नंबर स्पष्ट लिखा हो तथा बटाई पर जमीन लिये गये किसानों के लिये अनुबंध/समझौता के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता होती है । किसान भाइयों से अपील है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत 31 जुलाई 2024 तक अधिक से अधिक फसल बीमा कराकर योजना का लाभ लेवें।