केन्द्र सरकार द्वारा व्यापारी एवं थोक विक्रेताओं के गेहूं के अधिकतम स्टॉक सीमा नियत

नरसिंहपुर l उपभोक्ता संरक्षण, खाद एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा स्टॉक सीमा लागू करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार व्यापारी एवं थोक विक्रेता के गेहूं स्टॉक की सीमा नियत की गई है। इस संबंध में राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्देशित किया है कि उक्त समस्त इकाईयां खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://evgoils.nic.in/wsp/login पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी। यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो अधिसूचना जारी होने के 15 दिवस के अंदर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लायेंगे।
उल्लेखनीय है कि व्यापारी/ थोक विक्रेता एक हजार टन, रिलेटर प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 5 टन, बिगचेन रिटेलर के प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक वशर्ते कि उनके सभी आउटलेट और डिपो पर स्टॉक की अधिकतम मात्रा (आउटलेटो की कुल संख्या से 5 गुणा) मीट्रिक टन हो। प्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत मात्रा को अप्रैल 2025 तक शेष महीनों से गुणा के बराबर की अधिकतम स्टॉक सीमा नियत की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर ने गेहूं से संबंधित व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे अपने गेहूं के धारित स्टॉक को उक्त पोर्टल में नियमानुसार प्रविष्टि करें।