रबी फसलों का बीमा कराने की अन्तिम तिथि अब 10 जनवरी

कटनी - शासन ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा कराने की अन्तिम तिथि को 10 जनवरी 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसानों को राहत मिलेगी और वह अधिक संख्या में योजना का लाभ लें पायेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से यदि किसानों की फसल खराब होती है तो इस स्थिति में फसल को होने वाले नुकसान की छतिपूर्ति की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत समस्त ऋणी व अऋणी किसान 10 जनवरी तक फसलों का बीमा करा सकते हैं। पहले इसके लिए अन्तिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 10 जनवरी 2025 तक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पटवारी हल्का स्तर पर गेहूं सिंचित के लिए प्रीमियम राशि 626.77 रुपये प्रति हेक्टेयर, गेहूं असिंचित के लिए 465.55 का प्रति हेक्टेयर, चना के लिए-448.75 को प्रति हेक्टेयर, सरसों के लिए 468.66 रु प्रति हेक्टेयर, तहसील स्तर पर अलसी के लिए 408.55 प्रति हेक्टेयर पर, जिला स्तर की फसल पर मसूर के लिए 450 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि है जो कि बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल बीमा करवाने की अन्तिम तिथि 10 जनवरी 2025 है। अऋणी कृषक (अल्पकालिक फसल ऋण न लेने वाले कृषक) अपनी फसलों का बीमा अपने नजदीकी बैंक, शाखा जहाँ कृषक का बैंक खाता है, के माध्यम से नजदीकी सी.एस.सी सेन्टर के द्वारा करा सकते हैं या फिर क्राप इंश्योरेंस एप को किसान भाई गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर स्वयं भी कर सकते हैं।