शाजापुर l किसान कल्याण तथा कृषि विकास अनुज्ञापन अधिकारी (पौ.सं.) एवं उप संचालक श्री के.एस. यादव ने कीटनाशक नमूना अमानक पाए जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत मेसर्स न्यू राकेश ट्रेडर्स अमलाय रोड़ कालापीपल मण्डी विकासखण्ड कालापीपल का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर मिसब्रान्ड कंपनी के समस्त उत्पादो को जप्त करने के निर्देश दिये हैं।