रायसेन ।l उद्यानिकी विभाग अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। जिले को वर्ष 2024-25 में यंत्रीकरण घटक हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन उद्यानिकी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एमपीएफएसटी पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in  पर आवेदन करना अनिवार्य है। पंजीयन हेतु कृषक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि का खसरा, बी-1 की प्रति खतौनी, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों का जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साईज फोटो होना जरूरी है।  
एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत ट्रेक्टर अप टू 20 पीटीओ एचपी पर सामान्य वर्ग के कृषक को 75 हजार रू का अनुदान दिया जाता है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत कृषकों को एक लाख रू का अनुदान दिया जाता है। पॉवर टिलर 8 बीएचपी से अधिक पर कृषकों को 60 हजार रू का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार 16 लीटर से अधिक क्षमता वाले नेपसेक स्प्रेयर पर सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को आठ हजार रू अनुदान दिया जाता है। यंत्रचलित नेपसेक स्प्रेयर विद्युत चलित क्षमता 16 लीटर से अधिक पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु तथा सीमांत कृषकों को 10 हजार रू अनुदान दिया जाता है। ट्रेक्टर माउटेट आपरेटेडस्प्रेयर 35 बीएचपी से अधिक पर सामान्य कृषकों को 50 हजार रू और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत    कृषकों को 63 हजार रू का अनुदान दिया जाता है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग के विकासखण्ड कार्यालय और जिला उद्यानिकी कार्यालय रायसेन में सम्पर्क किया जा सकता है