जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के मामले में बड़ा अपडेट

जबलपुर। हाईकोर्ट ने जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया है, क्योंकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मंत्री विजय शाह द्वारा इंदौर के पास महू-अंबेडकर नगर के रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक समारोह में दिए गए बयान पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। 14 मई को पारित आदेश में शाम तक उनके खिलाफ बी.एन.एस. की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे।