भोपाल - दिनांक 16.17.06.26 की मध्य रात्रि फरियादी दिलीप आरतवानी पिता स्व.रमेश चन्द आरतवानी उम्र 46 वर्ष निवासी म.नं.83-84 सांईकृपा अपार्टमेन्ट प्रभु नगर ईदगाह हिल्स भोपाल ने रिपोर्ट किया कि दिनांक 16.06.2026 को प्रतिदिन की तरह मैं अपनी किराने की दुकान को बंद करके रात्रि करीब 11/00 बजे दुकान की रकम 02 लाख रुपये अपनी एक्टिवा गाङी की डिग्गी मे डालकर घर जा रहा था मैं जैसे ही देवीबाई धर्मशाला के पहले पहुंचा रास्ते मे गड्डा होने से मैने अपनी गाङी को स्लो किया तभी पीछे से एक स्कुटी पर सवार तीन लङके मेरी गाङी के आगे अपनी गाङी लगाकर रोका तो बैलेन्स खराब होने के कारण जमीन पर गिर गया तभी उन तीन लङको मे से एक लङके ने एक चाकू मेरी गर्दन पर रख दिया बोला कि आवाज निकाली तो वीवी बच्चे अनाथ हो जाएगे जिससे मैं डर गया पीछे बैठे दूसरे लङके ने मेरी गाङी की चाबी को निकालकर मेरी गाङी की डिग्गी को खोला और उसमे रखे मेरे 02 लाख रुपये निकाल लिया और अपनी गाङी को स्टार्ट करके वे लङके भाग गए है रिपोर्ट पर थाना शाहजहाँनाबाद मे अप.क्र. 342/26 धारा 309(6),351(2),3(5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।

                   मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस आयुक्त नगरीय भोपाल श्री संजय कुमार द्वारा अज्ञात आरोपियो की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चत कर अपहृत सम्पत्ति बरामद करने निर्देशित किया गया उक्त निर्देश के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान एवं पुलिस उपायुक्त जोन - 03 भोपाल श्री आयुष गुप्ता द्वारा प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये जिसके तारतम्य मे अति. पुलिस उपायुक्त जोन-03 श्रीमती शालिनी दीक्षित व सहायक पुलिस आयुक्त अनुभाग शाहजहाँनाबाद श्री अनिल वाजपेयी के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी थाना शाहजहाँनाबाद निरीक्षक उमेश पाल सिंह चौहान व शाहजहाँनाबाद संभाग की संयुक्त पुलिस टीमो ने आरोपियो की पहचान सुनिश्चित कर गिरफ्तारी करने में सफलता अर्जित की हैं।

कार्यवाही का विवरणः- वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन मे अज्ञात आरोपियो की पहचान सुनिश्चित करने पाँच अलग पुलिस टीम गठित कर रवाना की गई उक्त पुलिस टीम मे लगे अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा घटना स्थल व आसपास के आने जाने वाले रास्तो के 200 से अधिक सीसीटीव्ही कैमरे देखे व सीसीटीव्ही फुटेज संकलित करते हुए तकनीकी मदद से आरोपियो की पहचान सुनिश्चित करने मुखबिर तंत्र विकसित किया जिसके परिणाम स्वरूप मामले मे मुखबिर सूचना से अज्ञात आरोपियो की प्रेम शर्मा पिता भगत राम शर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी कोच फैक्ट्री छोला भोपाल एवं अभिषेक पंथी पुत्र गंगाराम पंथी उम्र 20 साल निवासी रासला खेड़ी भानपुर भोपाल के रूप मे होने पर संदेही आरोपियो को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर सघनता से पूछताछ की गई जिस पर आरोपियो ने  घटना घटित करना स्वीकार किया मामले मे आरोपियो से अभी तक की गई पूछताछ मे नगदी 1,00,000 रूपये एवं घटना मे प्रयुक्त चाकू व वाहन बरामद किया गया है। शेष अन्य अपहृत राशि के संबंध मे सघनता से पूछताछ की जा रही है। 

बरामद सम्पत्ति-  
01.आरोपी प्रेम शर्मा से 50,000 रुपए नगदी  02. आरोपी अभिषेक पंथी से नगदी 50,000 व एक चाकू तथा घटना मे प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया है। 

गिरफ्तार आरोपी का विवरणः-
01. प्रेम शर्मा पिता भगत राम शर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी कोच फैक्ट्री छोला भोपाल 
02. अभिषेक पंथी पुत्र गंगाराम पंथी उम्र 20 साल निवासी रासला खेड़ी भानपुर भोपाल

अपराधिक रिकार्ड- आरोपी प्रेम शर्मा के विरूद्ध गाली गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का 01 अपराधिक प्रकरण पूर्व से दर्ज है।  

सराहनीय भूमिकाः- वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी उमेश पाल सिंह चौहान, उनि. माधव सिंह परिहार, उनि. बाना सिंह पवार, उनि. राजीव पुरोहित, प्र.आर.1148 आशीष सिंह, प्र.आर.3135 राजेश भारती, .आर.1749 राम अवतार शर्मा, आर.2317 राकेश ठाकुर, आर.3336 पुष्पेन्द्र सिंह जादौन, आर.56 सुदीप चौहान, आर.535 दीपक पाण्डेय व सायबर टीम से आर.शिवम वर्मा आर. दीपेन्द्र सिंह सेंगर व सिटी सर्विलेन्स के अधिकारी/कर्मचारियो की  सराहनीय भूमिका रही है।