किसानों एवं आवश्यक सेवाओं को राहत: प्लास्टिक कैन में 50 लीटर तक डीजल प्रदाय की अनुमति एक माह के लिए जारी
सिवनी। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित होने के चलते भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) एवं उच्च वेग डीजल (डीजल) की आपूर्ति के संबंध में अस्थायी विनियमन लागू किया गया है। इसके तहत डीजल का विक्रय केवल वाहनों के टैंक अथवा PESO (Petroleum and Explosives Safety Organization) से अनुमोदित कंटेनरों में ही किया जाना निर्धारित किया गया है तथा एक ग्राहक/वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल प्रदाय का प्रावधान किया गया है। किसानों की कृषि आवश्यकताओं, स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं की निर्बाध संचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश द्वारा जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में कलेक्टर सिवनी द्वारा जिले के किसानों एवं आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किसान, स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं तथा अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्लास्टिक कैन में अधिकतम 50 लीटर तक डीजल प्रदाय किए जाने की शिथिलता प्रदान की गई है। इस संबंध में जिले में संचालित सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं तेल कंपनियों के सेल्स अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था आगामी 30 दिनों तक प्रभावशील रहेगी, जिससे कृषि कार्यों एवं आवश्यक सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।


