अमानक उर्वरक विक्रेता नागर कृषि सेवा केन्द्र की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित
रायसेन कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों के निरीक्षण हेतु दिए गए निर्देशों के परिपालन में उप संचालक कृषि श्री पीके भगत के मार्गदर्शन में निरीक्षण दल ने गत 16 मई 2026 को नागर कृषि सेवा केंद्र दिवटिया का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान नागर कृषि सेवा केंद्र पर ब्रांड जय जवान एनपीके 12ः32ः06 निर्माता चातक एग्रो (इंडिया) प्रायवेट लिमिटेड इंदौर का 164 बोरी अनाधिकृत पायी गई। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत उक्त उर्वरक की जप्ति एवं सुपुर्दगी की कार्यावही करते हुए उर्वरक नमूने लिए जाकर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजे गए थे। प्रयोगशाला से दिनांक 23 जून 2026 को उर्वरक नमूना विश्लेषण रिपोर्ट में उर्वरक अमानक होने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता नागर कृषि सेवा केंद्र दिवटिया पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु उर्वरक निरीक्षक अभिषेक गौतम द्वारा थाना नूरगंज में आवश्यक कार्यवाही की गई है। साथ ही अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि द्वारा नागर कृषि सेवा केंद्र दिवटिया को प्रदाय अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। कृषि विभाग द्वारा जिले में उर्वरक, कीटनाशक तथा बीज गुण नियंत्रण हेतु 15 मई से 30 जून तक सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें समस्त उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया जाकर उर्वरक, कीटनाशक तथा बीज के नमूने लिए जा रहे है। विभाग द्वारा सभी किसानों से अपील की गई है कि केवल अधिकृत विक्रेता से ही उर्वरक, कीटनाशक तथा बीज क्रय करे। अनुदानित उर्वरक वितरण हेतु ई-विकास प्रणाली द्वारा टोकन बुक कर उर्वरक प्राप्त करें जिससे अमानक एवं नकली उर्वरक से बचा जा सकेगा।


