अमानक उर्वरक के क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध

मुरैना /अमानक पाये गये उर्वरक के क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उर्वरक पंजीयन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री पी.सी. पटेल ने लगाया है। श्री पटेल ने जारी प्रतिबंधित आदेश में कहा है कि निर्माता कंपनी कृष्णा फास्फेट लि. का उर्वरक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी सबलगढ़ द्वारा विक्रय किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 06 जनवरी, 2025 को लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक के-24ए907 एवं नमूना कोड एएफ-10 के स्कंध को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।