मंदसौर l मुख्‍यमंत्री कृष‍क जीवन कल्‍याण योजना की कण्डिका 4(01) के तहत कृ‍षि कार्य में कृ‍षि यंत्रो का उपयोग करते हुए दुघर्टना में मृत्‍यु या अंग भंग होने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है । कलेक्‍टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा दुले सिंह राजपूत निवासी माकड़ी चामुंडा की कृषि कार्य के दौरान मृत्‍यु होने पर मृत‍क के निकटतम वारिस बालकबाई को 4 लाख रू की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।