MP - पूर्व विधायक को लगा हाईकोर्ट से बड़ा झटका, याचिका हुई खारिज
जबलपुर l आजीवन कारावास की सजा पाए पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम द्वारा इराक जाने के लिए वीजा जारी करने की अनुमति संबंधी आवेदन को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए.के. सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि उनकी आपराधिक अपील पिछले 14 वर्षों से लंबित है और उनके अधिवक्ता अब तक अंतिम बहस के लिए तैयार नहीं हैं। डॉ. सुनीलम की ओर से इराक यात्रा के लिए वीजा जारी करने की अनुमति संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आवेदन में इराक जाने का कोई स्पष्ट और आवश्यक निजी कारण नहीं बताया गया है।सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अंतिम बहस के संबंध में उन्हें अपने मुवक्किल से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। इस पर खंडपीठ ने टिप्पणी की कि अपील 14 वर्षों से लंबित है और अपीलकर्ताओं की ओर से ही अंतिम सुनवाई में रुचि नहीं दिखाई जा रही है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आम जनता में अक्सर यह धारणा बनती है कि न्यायालय समय पर कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि कई मामलों में स्वयं पक्षकार और उनके अधिवक्ता ही सुनवाई में विलंब के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी आधार पर खंडपीठ ने इराक यात्रा की अनुमति संबंधी आवेदन को विचार योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।


