भोपाल l नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने समय पर विभागीय जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के मामले में प्रभारी संयुक्त संचालक श्री अमरसत्य गुप्ता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

उल्‍लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद भिंड में निर्माण कार्यों में अनियमित भुगतान के माध्यम से निकाय को आर्थिक क्षति पहुंचाने संबंधी शिकायत की जांच के लिए श्री गुप्ता को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उन्हें जांच पूर्ण कर विभागीय जांच प्रतिवेदन तीन माह में संचालनालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित अवधि के पांच माह से अधिक समय व्यतीत होने तथा बार-बार स्मरण कराए जाने के बावजूद उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण में विभाग द्वारा 31 अगस्त को श्री गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित अवधि में उनके द्वारा नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त श्री गुप्ता द्वारा अन्य 6 विभागीय जांच प्रकरणों तथा 15 लोकायुक्त प्रकरणों में भी जांच प्रतिवेदन संचालनालय को प्रस्तुत नहीं किए जाने की बात सामने आई। इसी प्रकार उच्च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष प्रचलित विभिन्न अवमानना याचिकाओं में समय पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

इन सब मामलों में बरती गई लापरवाही एवं कर्तव्य निर्वहन में उदासीनता को गंभीरता से लेते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त श्री संकेत भोंडवे द्वारा प्रभारी संयुक्त संचालक श्री अमरसत्य गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में श्री गुप्ता का मुख्यालय संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल रहेगा। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।