उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन पर उमरेठ कृषि केंद्र संचालक पर एफआईआर दर्ज

छिंदवाडा़ l किसानों की सहायता के लिए बनाए गए उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4, 5, 35 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के उल्लंघन पाए जाने पर मेसर्स पाठे कृषि केंद्र उमरेठ के संचालक एवं उर्वरक विक्रेता श्री चंचलेश पवार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना उमरेठ में दर्ज कराई गई ।
विभाग के जांच दल में अनुविभागीय कृषि अधिकारी परासिया श्री प्रमोद सिंह उट्टी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षक परासिया श्री विनायक नागदवने, कृषि विस्तार अधिकारी उमरेठ श्री जानशाह वाडिवा, कृषि विस्तार अधिकारी मोरडोंगरी श्री शिव प्रसाद डेहरिया, प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्यादित उमरेठ श्री रामप्रसाद विश्वकर्मा एवं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी उमरेठ श्री आर.सी.सल्लाम ने साथ में मौके पर पहुंचकर प्रापर्टी ऑनर शेख रकीब बल्द सत्तार कादरी से पूछताछ करने पर गोदाम का शटर खुलवाया । गोदाम एवं दुकान का शटर खुलवाने के बाद उपस्थित दल ने देखा कि आई.पी.एल. (इण्डियन पोटाश लिमिटेड) कम्पनी का भारत एन.पी. के. (16:16:16) उर्वरक की 290 बैंग (50 किलो/बैग) भण्डारित पाई गई एवं शेख रकीब ने बताया यहां उर्वरक श्री चंचलेश पवार द्वारा भण्डारित करवाया गया हैं और श्री चंचलेश पवार को उनके दूरभाष पर सूचना देकर मौके पर बुलाया गया व संबंधित से पूछताछ करने पर बताया कि यह एन.पी. के. (16:16:16) उर्वरक होल सेलर मोतीलाल सुबोध कुमार जैन रेलवे स्टेशन के सामने छिंदवाड़ा से मेसर्स पाठे कृषि केन्द उमरेठ प्रोपराईटर श्रीमती पिंकी पवार की पी.ओ.एस. आई.डी. क्र. 1508532 पर 20 मैट्रिक टन एन.पी.के. (16:16:16) उर्वरक का एकनालेज किया गया। चूंकि प्रोपराईटर श्रीमती पिंकी पवार की पी.ओ.एस. आई.डी. क्र. 1508532 का संचालन एवं उर्वरक विक्रय का कार्य श्री चंचलेश पवार द्वारा किया जाता है। श्री चंचलेश पवार द्वारा प्रस्तुत पी.ओ.एस. आई.डी. क्र. 1508532 में शेष एन. पी. के. (16:16:16) उर्वरक 4.6 मैट्रिक टन दर्ज था जबकि मौके पर 14.5 मैट्रिक टन एन.पी. के. (16:16:16) उर्वरक भण्डारित पाया गया। इस भण्डारित उर्वरक की जाँच के दौरान श्री चंचलेश पवार के द्वारा पाठे कृषि केन्द्र उमरेठ एवं गोदाम की जानकारी नही दे पाये एवं निर्धारित किये गये नक्शे में मेसर्स पाठे कृषि केन्द्र उमरेठ की दुकान एवं गोदाम की कोई जानकारी किसी बोर्ड में उल्लेखित नहीं किया गया।
श्री चंचलेश पवार मेसर्स पाठे कृषि केन्द्र उमरेठ का संचालन किसी दूसरी दुकान जिसके बोर्ड पर खुश्बू फर्टिलाईजर्स कृषि केन्द्र उमरेठ का संचालन किया जा रहा था, जबकि खुश्बू फर्टिलाईजर्स कृषि केन्द्र उमरेठ की दुकान की कोई जानकारी विभाग में दर्ज नहीं हैं एवं संचालक श्री चंचलेश पवार द्वारा निर्धारित स्थल पर दुकान का होना नहीं पाया गया। साथ ही दुकान एवं उर्वरक से संबंधित रिकार्ड जैसे कि उर्वरक स्टाक रजिस्टर, बिल बुक, बिल फाईल, उर्वरक दर सूची नहीं पाई गई एवं संचालक द्वारा प्रस्तुत पी.ओ.एस. आई.डी. क्र. 1508532 में शेष एन.पी.के. (16:16:16) उर्वरक 4.6 मैट्रिक टन दर्ज था, जबकि मौके पर 14.5 मैट्रिक टन एन.पी. के. (16:16:16) उर्वरक पाया गया जो भौतिक स्टाक एवं पी.ओ.एस. मशीन स्टाक में 9.9 मैट्रिक टन का अन्तर पाया गया। कार्यवाही के दौरान इस स्टाक उर्वरक का उर्वरक नमूना भी लिया गया।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना प्राथमिकता है और इसके लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस कार्रवाई से अन्य उर्वरक विक्रेताओं को भी नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है, कि यदि उन्हें किसी प्रकार की अनियमितता या शिकायत हो, तो वे तुरंत संबंधित विभाग को सूचित कर सकते हैं l