शाजापुर l किसान कल्याण तथा कृषि विकास उपसंचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी श्री केएस यादव ने गेहूं में सामान्य अंकुरण क्षमता 85 प्रतिशत से कम होने के कारण अमानक स्तर के पाए गए बीजों के लॉटो की मात्रा को जिले में तथा जिले से बाहर क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गेहूं में नार्मल अंकुरण क्षमता 85 प्रतिशत से कम होने से कंपनी प्रदायक संस्था इंडियन फार्म फारेस्ट्री डेब्लपमेंट को-आप. लि. गुड़गांव (हरियाणा) तथा विक्रेता श्री सांवरिया किसान बाजार मो. बड़ोदिया, कंपनी प्रदायक संस्था नवरत्न सीड्स एण्ड एग्रीटेक उज्जैन तथा विक्रेता तृप्ति एग्रो सर्विस गुलाना, कंपनी प्रदायक संस्था ग्रीन एग्री वाल्यूशन प्रालि. गुरूग्राम हरियाणा तथा विक्रेता कन्हैयालाल एण्ड सन्स दुपाड़ा, कंपनी प्रदायक संस्था एवं विक्रेता जय किसान सहकारी बीज मर्या. चापड़िया, कंपनी प्रदायक संस्था मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम शाजापुर तथा विक्रेता प्राकृ.सा.स.सं. मर्यादित पोलायकलां एवं कंपनी प्रदायक संस्था म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम शाजापुर तथा विक्रेता प्राकृ.सा.स.सं. मर्या. पोलायकलां के बीजों के लॉटो की मात्रा को जिले में तथा जिले से बाहर क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।