यूरिया वितरण में अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक विक्रेता को नोटिस जारी

जबलपुर l किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अधिकारियों ने यूरिया के वितरण में अनियमितता बरतने पर सिहोरा के उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय कृषि अधिकारी रवि आम्रवंशी ने आज सोमवार को उर्वरक निरीक्षक सिहोरा जे एस राठौर के साथ उर्वरक के थोक एवं फुटकर विक्रेता मेसर्स अभिषेक ब्रदर्स, सिहोरा का आकस्मिक निरीक्षण किया। इन अधिकारियों ने अभिषेक ब्रदर्स पर पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक एवं भौतिक रूप से भंडारित उर्वरक का सत्यापन किया। सत्यापन में एनपीके, डीएपी एवं एसएसपी की मात्रा सही पाई गई, लेकिन यूरिया की मात्रा में अंतर पाया गया। पीओएस मशीन में यूरिया का भंडारण 90 मीट्रिक टन प्रदर्शित था जबकि भौतिक सत्यापन में इससे 34.4 मीट्रिक टन कम अर्थात 64.6 मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक पाया गया। इससे यह साबित हुआ कि अभिषेक ब्रदर्स से यूरिया का वितरण बिना पीओएस मशीन के किया जा रहा था।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अभिषेक ब्रदर्स द्वारा खुली बोरी से भी किसानों को उर्वरक का फुटकर विक्रय किया जा रहा था। इसके अलावा भी यहाँ उर्वरक विक्रय का लाइसेंस प्रदर्शित नहीं किये जाने एवं प्रदर्शन बोर्ड पर उर्वरकों का शेष स्टॉक प्रदर्शित नहीं किये जाने जैसी कमियां भी पायी गईं। इन अनियमितताओं को देखते हुये उर्वरक निरीक्षक जे एस राठौर द्वारा अभिषेक ब्रदर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा सभी कमियों को तीन दिन के भीतर दूर कर जबाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। कमियां दूर न कर पाने की स्थिति में और कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जबाब न मिल पाने की स्थिति में मेसर्स अभिषेक ब्रदर्स को उर्वरक विक्रय लायसेंस निलंबित करने की कार्यवाही प्रस्तावित करने की चेतावनी दी गई l