विदिशा l कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में गोदाम उपयुक्तता सहपूर्णत प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश निर्माण ऐजेन्सियों के विभाग अधिकारियों को जारी किए है।

            पीडब्ल्यूडीआरईएस के कार्यपालन यंत्रियों एवं निकायो के अधिकारियों तथा मध्यप्रदेश वेयर हाउस एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक को जारी पत्र में उल्लेख है कि जिले में नवनिर्माणाधीन वेयर हाउस जिनमें नवीन गोदाम एवं नवीनीकरण शामिल है के लायसेंस हेतु गोदाम उपयुक्तता सह पूर्णत प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए है।

            कलेक्टर श्री भार्गव ने गोदामो की अपूर्णता होने पर भी उन्हें गोदाम उपयुक्तता सहपूर्णत प्रमाण पत्र जारी किए  जा रहे है जो शासन के नियम विरूद्व है। यदि किसी निर्माण ऐजेन्सी के द्वारा शासन के नियमों की अवहेलना कर गोदाम उपयुक्तता सहपूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किए जाते है तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।