बड़वानी /किसानों भाईयों से अपील की जाती है कि आपके द्वारा खरीफ फसलों हेतु निजी विक्रेताओं की दुकानों से खाद, बीज व दवाई खरीदते समय पक्का बिल आवश्यक लेवे । जिन निजी विक्रेताओं द्वारा किसानों को खाद, बीज व दवाई का निर्धारित प्रारूप में पक्का बिल नही देते, तो किसान भाई उन विक्रेताओं की शिकायत अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड स्तरीय कृषि अधिकारी या जिला स्तरीय कृषि अधिकारी से तत्काल करें । जिन निजी विक्रेताओं द्वारा किसानों को खाद, बीज व दवाई का निर्धारित प्रारूप में पक्का बिल नही दे रहे, उन विक्रेताओं के विरूद्ध गुण नियंत्रण अंतर्गत कडी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । अधिक जानकारी हेतु क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते है ।