> ट्रेवल्स ऐजेंसियो के साथ मिलकर षडयंत्र कर गाडियो को बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफास

भोपाल l दिनांक-13/06/26 को आवेदक गौरव कुशवाह पिता श्रीकृष्ण कुशवाह उम्र 24 साल निवासी ग्राम खिरियाजागीर तहसील ग्यारसपुर थाना हेदरगढ जिला विदिशा हाल पता म.न. 742 ए बागदीलखुसा थाना ऐशबाग भोपाल मो.न.9303259841 द्वारा शैलेश जोशी निवासी म.न. सी 7 फेस 3 अभिनव होम्स अयोध्या बायपास पोस्ट भेल भोपाल के विरूद्ध उसकी कार ले जाकर बिना अनुमति बेइमानी पूर्वक दुरुपयोग कर बेचने के संबंध में आवेदक पत्र पेश किया गया। आवेदन पत्र के अवलोकन पर से आपोरी शैलेश जोशी के विरूद्ध अपराध धारा 316(2) बीएनएस का अपराध घटित करना पाया जाने से अपक्र. 115/26 धारा 316(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया

प्रकरण में की गई कार्यवाहीः- श्रीमान पुलिस आयुक्त भोपाल श्री संजय कुमार एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, व श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री विकास कुमार शाहवाल तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-2, सुश्री मिनी शुक्ला एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त एम.पी. नगर, भोपाल श्री दिव्या झारिया के निर्देशन एवं त्वरित कार्यवाही के निर्देश के पालन में थाना प्रभारी सुनील शर्मा के द्वारा थाना स्तर पर तत्काल टीम का गठन किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी शैलेश जोशी की तलाश हेतु टीम रवाना की गई जो नरेला शंकरा अयोध्या वायपास पर मिला जिसे अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी शैलेश जोशी से शख्ती से पूछताछ किया गया। जिसने पूछताछ के दौरान अपने साथियो के साथ गाडिया किराये पर लेता था। और इन्हे बेच देता था। पूछताछ के आधार पर मेमोरेंडम लेख किया। तथा आरोपी शैलेश जोशी के मेमोरेंडम के आधार पर प्रकरण के अन्य आरोपी 1 वहीद अली पिता शरीफ अली निवासी सीहोर, 2- जयेन्द्र जोशी उर्फ किड्डू पिता अनिल जोशी निवासी सीहोर, 3- अरुण नाथ पिता पप्पू नाथ निवासी सीहोर, 4- राजा मीणा पिता हेम सिंह मीणा निवासी सीहोर, 5- रेहान खान पिता शाकिर खान निवासी सीहोर गिफ्तार किया गया। प्रकरण में बरामद की गई कुल 20 कार कीमती करीब डेढ करोड रूपये जप्त की गई। आरोपी शैलेश जोशी द्वारा दिये मेमोरेंडम मुताबिक आरोपी शैलेश जोशी तथा विश्वजीत ने मिलकर अन्य लोगो से वाहनो को किराये से चलाने का विश्वास दिलाकर लेता था। एंव स्वयं का वाहन बताकर अन्य लोगो से विक्रय अनुबंध बनाकर बेच देता था। तथा कुछ कारे बिना अनुबंध के लोगो को बेचकर आर्थिक लाभ कमाता था। जिससे धारा 318(4) बीएनएस व शैलेश जोशी एवं विश्वजीत द्वारा मिलीभगत कर लोगो से वाहनो को किराये से चलाने का बोलकर लेना व उक्त वाहनो को अपराधिक षडयंत्र पूर्वक बेचा गया जिससे प्रकरण में धारा 361(2) बीएनएस तथा अपराधिक न्यास भंग की सम्पत्ति प्राप्त करने से प्रकरण में धारा 317(2) बीएनएस का इजाफा किया गया। प्रकरण में ट्रेवल्स ऐजेंसियो के संचालक द्वारा मुख्य आरोपी शैलेश जोशी के साथ मिलकर वाहनो को किराये से लेने के नाम पर दूरस्थ ग्रामो में वाहन को विक्रय करने का एक गिरोह सामने आया है। प्रकरण में पृथक पृथक आरोपी द्वारा बताये गये स्थानो से कुल 20 कार बरामद की गई है। जिनकी कुल कीमत करीब 05 करोड रूपये है। आरोपी द्वारा इस प्रकार से अन्य 15-20 गाडिया ओर भी बेची गई है जिसकी रिकवरी की जा रही है। प्रकरण में अन्य आरोपी विश्वजीत सिंह गौर व अन्य की तलाश जारी है।

गिरफ्तार आरोपीगण

1. शैलेष जोशी पिता स्व. श्री जगदीश प्रसाद निवासी अयोध्या बायपास भोपाल

2. वहीद अली पिता शरीफ अली निवासी सीहोर

3- जयेन्द्र जोशी उर्फ किड्डू पिता अनिल जोशी निवासी सीहोर

4. अरुण नाथ पिता पप्पू नाथ निवासी सीहोर

5. राजा मीणा पिता हेम सिंह मीणा निवासी सीहोर

6. रेहान खान पिता शाकिर खान निवासी सीहोर

प्रकरण में आरोपी विश्वजीत गौर एवं अन्य आरोपी फरार है।

बरामद मशरूका - 20 कार कुल कीमत करीब 03 करोड रूपये

मुख्य भूमिका - प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं गाडियो की रिकरवरी में थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील शर्मा, उनि नरेन्द्र सिंह परमार, उनि मीना बडा, सउनि कौशल लाल, प्रआर 2728 देवीदास, प्रआर 1626 राधेश्याम, प्रआर 1456 इमरान खान, आर 958 रूपकिशोर राजपूत, आर 3447 नंदकिशोर, आर 4491 राजेश कुमार, आर 3256 कालूराम बिहारे, की प्रमुख भूमिका रही है।