दतिया जिले में होने वाले विधानसभा उप निर्वाचन को शांति पूर्ण रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट श्री स्वप्निल वानखड़े द्वारा अनावेदक ठाकुरदास अहिरवार पुत्र श्री कुंजीलाल अहिवार निवासी लोई बड़ौनी थाना बड़ौनी म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन माह तक कालावधि के लिए जिला दतिया एवं उससे लगे अन्य जिले शिवपुरी, ग्वालियर, भिण्ड़ जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का निष्कासान आदेश जारी किया है। साथ ही आदेश किया कि उक्त प्रतिबंधित जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने की सुनिश्चिता हेतु अनावेदक प्रत्येक माह निष्कासन अवधि में अपने निवास के स्पष्ट डाक पता की सूचना थाना प्रभारी थरेट को डाक या अन्य माध्यम से भेजेगा। इसी प्रकार अंकित उर्फ अंकित पठानी पुत्र स्व. राजकुमार वर्मा निवासी गोविन्द मंदिर के पीछे दतिया थाना कोतवाली को 6 माह की कालावधि के लिए निर्बन्धित किया गया है।