विदिशा l जीएसटी अधिनियम के प्रावधानो के तहत एमआरपी निर्धारित करने के कोई प्रावधान नही हैअधिक कीमत पर सामान का विक्रय होने पर उसी राशि पर जीएसटी वसूले जाने के प्रावधान हैं की जानकारी राज्य कर विदिशा कर सहायक आयुक्त द्वारा दी गई है उन्होंने बताया कि भारत शासन द्वारा 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नवीन दरें लागू की हैं। जिसका लाभ यदि उपभोक्ता को नहीं पहुंचता हैतो वह राष्ट्रीय उपभोक्ता सहायता केन्द्र के टोल फ्री नंबर 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही उपभोक्ता अपनी खरीदी का बिल आवश्यक रूप से प्राप्त करेंजिससे शासन के राजस्व में वृद्धि होगी। जीएसटी विधान के अंतर्गत वस्तु की बिक्री करने पर ऐसे व्यवसायी जिनका टर्न ओवर रूपये 40 लाख सालाना से कम हैवह जीएसटी अधिनियम के तहत सभी का पंजीयत होना अनिवार्य नहीं है।

   अतः अनुरोध है कि जीएसटी दर में कटौत्री का लाभ यदि उपभोक्ता को नही पहुंचता हैतो वह भारत शासन के राष्ट्रीय उपभोक्ता सहायता केन्द्र के टोल फ्री नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मूल्य नियंत्रण का कार्य इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता है।