रतलाम शहर के होटल अंजता पैलेस में विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना पुलिस को निर्धारित समय सीमा में नहीं देने के मामले में पुलिस ने होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छह माह पहले चार चीनी नागरिक होटल अंजता पैलेस में लगभग 34 दिनों तक ठहरे थे। नियमों के तहत किसी भी होटल प्रबंधन को विदेशी नागरिक के ठहरने की सूचना 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य है। साथ ही निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन सी-फॉर्म (C-Form) भी अपलोड करना होता है।चीनी नागरिक 34 दिन तक होटल में ठहरे रहे, लेकिन पुलिस के खुफिया तंत्र को भी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी।जांच में पता चला कि मिस्टर यांग झोंगफू, मिस्टर शू हू, मिस्टर झी गुआंगजियन और मिस्टर लियू यान बिजनेस वीजा पर भारत आए थे। वे मशीनरी से जुड़े किसी कार्य के सिलसिले में 17 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक रतलाम के होटल अंजता पैलेस में ठहरे थे।पुलिस ने होटल संचालक डॉ. सुभाष अग्रवाल और मैनेजर शिवसिंह राठौर के खिलाफ आप्रवास एवं विदेशी विषयक अधिनियम-2025 की धारा 20(1) सहपठित धारा 23(बी) के तहत मामला दर्ज किया है।