विक्रय के दिन ही भुगतान प्राप्त नहीं होने पर उसकी सूचना मण्डी कार्यालय में देने का आग्रह
इंदौर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा जिले के किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी कृषि उपज मंडी प्रांगण में मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37 (1) अनुबंध पर्ची प्राप्त कर विक्रय करें एवं मंडी प्रांगण के बाहर एम.पी. फार्म गेट एप (सौदा पत्रक) के माध्यम से सिर्फ मंडी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को ही विक्रय करें। साथ ही अपनी कृषि उपज का भुगतान उसी दिन प्राप्त करें। भुगतान प्राप्त न होने पर तत्काल मंडी कार्यालय में इसकी लिखित सूचना देवें।