सीहोर l शहरी साख संस्थाओं के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों से सावाधान रहने की सलाह सहकारिता विभाग द्वारा दी गई है। सहकारिता विभाग ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत शहरी साख संस्थाओं द्वारा केवल अपने सदस्यों से ही अमानत राशि प्राप्त कर जरूरतमंद संस्था सदस्यों को ही ऋण प्रदान किया जा सकता है।सहकारिता विभाग ने आम नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है कि लोक लुभावन योजनाओं का प्रलोभन देकर कुछ शहरी साख सहकारी संस्थाओं द्वारा गैर सदस्यों से भी जमा राशियाँ प्राप्त कर धोखाधड़ी का काम किया जा रहा है। सहकारिता विभाग ने सलाह दी है कि नागरिक ऐसी संस्थाओं के झाँसे में न आएँ।