किसान की सहमति के बिना जमीन नहीं ली जाएगी

सीहोर l प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में उन किसानों के नाम भी जोड़े जाएंगे जो पात्र होते हुए भी किसी वजह से नाम नहीं जुड़वा सके। जो किसान सम्मान निधि के पात्र हैं उन्हें उसका लाभ दिया जा रहा है। यदि सूची में पात्र किसानों के नाम दर्ज नहीं हो सके हैं, तो उन्हें दर्ज कर 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। किसान बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6 हजार और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के 4 हजार मिला कर प्रति हितग्राही सालाना मिलने वाली 10 हजार रूपए की राशि से लाभान्वित हो रहे हैं। इस लाभ से वंचित लोगों के नाम प्राथमिकता से जोड़े जाएंगे। किसान राजस्व भूमि पर वर्षों से कृषि कार्य करते आ रहे किसानों के लिए पात्रतानुसार आवश्यक पट्टे प्रदान करने, विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार द्वारा किसान की जमीन लिए जाने के फलस्वरूप नामांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अब किसान की सहमति से ही उसकी भूमिका का अधिग्रहण होगा। किसान पम्प योजना की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।