बुरहानपुर कृषि उपज मंडी समिति सचिव ने कृषकों हेतु जानकारी देते हुए बताया कि, कृषकगण अपनी उपज, कृषि उपज मंडी प्रांगण में मंडी अधिनियम धारा 37 (1) अनुबंध पर्ची प्राप्त कर विक्रय कर सकते है। मंडी प्रांगण के बाहर सौदा पत्रक के माध्यम से सिर्फ मंडी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी (लायसेंसी व्यापारी) को ही विक्रय करें। उसी दिन 1 लाख 99 हजार 999 रूपये तक का नगद भुगतान प्राप्त कर सकते है। यदि राशि 2 लाख रूपये से अधिक हैं, तो राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। भुगतान उसी दिन प्राप्त न होने की सूचना तत्काल मंडी प्रशासन को लिखित में दी जा सकती है। सचिव ने जानकारी दी कि कोई भी बिचौलियां संदिग्ध व्यक्ति कृषक की उपज मंडी प्रांगण अथवा क्षेत्र में बिक रहे भाव से अधिक भाव में खरीदने का प्रस्ताव देता है तो उसे अपनी उपज न बेचे व मंडी कार्यालय को इसकी सूचना दें। मंडी प्रांगण से बाहर गैर अनुज्ञप्तिधारी (बिना लायसेंसी) व्यापारी को कृषि उपज बेचने पर भुगतान संबंधी कोई भी जिम्मेदारी मंडी समिति की नहीं रहेगी।