विधायक को जिला न्यायालय ने सुनाई सजा
इंदौरl जिला न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस विधायक को गुरुवार को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पटेल के खिलाफ 2018 में किसानों की समस्या को लेकर देपालपुर में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन एवं सभा करने के कारण धारा 188 और 143 के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद उन्हें कोर्ट में आज सजा सुनाई गई। इस मामले की सुनवाई पहले भोपाल विशेष न्यायालय में चल रही थी, लेकिन दो वर्ष पहले इंदौर में विशेष न्यायालय गठित होने के बाद इसकी सुनवाई इंदौर में शुरू हो गई।