विदिशा l आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में पूर्व विधायक शशांक भार्गव को जबलपुर की विशेष एमएलए/एमपी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है । कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दर असल पूरा मामला बेहलोट गांव निवासी गोविंद सिंह की आत्महत्या से जुड़ा है। 27 अप्रैल को गोविंद सिंह ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने आकर जान दे दी थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने अपने परिजनों को कुछ वीडियो भेजे थे। परिजनों के बयान और वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पूर्व विधायक शशांक भार्गव का नाम सामने आया। इसी आधार पर भार्गव के खिलाफ धारा 108 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया। सूत्रों का कहना है कि भार्गव के वकील अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तब तक पुलिस किसी भी समय गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है। पुलिस ने भी कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई नियम अनुसार की जाएगी।