ग्वालियर । हाल ही में नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट पर पशु चिकित्सक डॉ. अनुज शर्मा को प्रतिनियुक्त देने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। डॉ. अनुराधा ने इस बात पर आपत्ति जताई थी और कोर्ट की शरण ली थी। सवाल उठाया गया कि डॉ. अनुज शर्मा पशु चिकित्सक होते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट पर कैसे काम कर सकते हैं। इस पद पर एक MBBS डॉक्टर को ही नियुक्त किया जा सकता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने निगम में डेपुटेशन पर आए सभी कर्मचारियों की सूची मांगी, तो पता चला कि 61 कर्मचारी डेपुटेशन पर जमे हुए हैं। इस पर कोर्ट ने नगर निगम में प्रतिनियुक्ति और तबादला लेकर आए 61 अधिकारियों को नोटिस जारी किया और सभी 61 कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजने के आदेश दिए हैं l नगर निगम के आयुक्त IAS संघप्रिय गौतम की नगर निगम आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अवैध माना है। कोर्ट ने कमिश्नर संघप्रिय की नियुक्त को अवैध बताया है।