पीएम फसल बीमा योजना, किसान ऋणी/अऋणी कृषक फसल बीमा 31 दिसम्बर तक कराये
सीहोर l शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी 2024-25 के लिए अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों का फसल बीमा के लिए बैंको द्वारा ऋणी/अऋणी कृषक अंश प्रीमियम राशि लिये जाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 नियत की गई हैं। कृषक भाई रबी 2024-25 की अधिसूचित फसल गेहॅू सिंचित, चना एंव मसूर का बीमा कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने बताया कि स्केल ऑफ फायनेंस के अनुसार रबी की अधिसूचित फसलों के बीमा के लिए बीमित राशि का 1/2 (देड) प्रतिशत / हेक्टर के मान से प्रीमियम देय होगी।ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंको के माध्यम से किया जावेगा। अऋणी कृषक अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, कामॅन सर्विस सेन्टर एवं अधिकृत बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वेच्छिक रूप से करवा सकते हैं। फसल बीमा के लिए भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा बुवाई प्रमाण-पत्र (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय किया जावेगा) पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म, पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड तथा बैक पासबुक की छायाप्रति के साथ प्रीमियम राशि जमा कर फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं।
किसान भाई फसल बीमा कराते समय विशेष ध्यान रखे
कृषि विकास विभाग ने बताया कि ऋणी कृषक जिनका एक से अधिक बैंक शाखाओं में केसीसी हैं, ऐसी स्थिति में एक बैंक को छोडकर अन्य बैंक शाखाओं से बीमांकन की अंतिम तिथि से 7 दिवस पूर्व बैंक को लिखित में तथा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर प्रीमियम नही काटने का आवेदन प्रस्तुत कर योजना से बाहर हो सकते हैं।बैंको/समितियों से बीमा कराते समय कृषक भाई यह सुनिश्चित कर ले कि, बैंको द्वारा आपकी भूमि की तहसील, ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर सही लिखा गया हैं।