खरगोन l जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन के कार्यक्षेत्र में उत्पादित कि जाने वाली विभिन्न फसल कपास, मिर्च, सोयाबीन, मक्का, गेहू, चना आदि, एवं पशुपालन तथा मत्स्य पालन के लिए वर्ष 2025-26 में ऋण मान का निर्धारण करने 21 नवंबर को कलेेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में बैंक की जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फसल ऋण निर्धारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर सुश्री पूर्वा मण्डलोई, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रबंध संचालक श्री पीएस धनवाल, सहायक संचालक कृषि श्री प्रकाश ठाकुर, सहायक आयुक्त सहकारिता श्री केआर आवासे, सहायक संचालक उद्यानिकी श्री केके गिरवाल, कृषि विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, अग्रणी जिला बैंक एवं प्रगृतिशील किसान मौजूद रहे।             

    बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जिले के अधिक से अधिक किसानों को सहकारी बैंक से जोड़ने के लिए सार्थक प्रयास करें। इससे अधिक किसानों को शासन की फसल ऋण योजना का लाभ मिलेगा और बैंक का व्यवसाय भी बढ़ेगा। जिले में अभियान चलाकर किसानों को बैंक का सदस्य बनाने कहा गया। बैंक को अपने व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए गए।      

  बैठक में विभिन्न फसलों के ऋणमान निर्धारण के लिए समिति के सदस्यों एवं प्रगतिशील कृषको के द्वारा फसलों की लागत, उनके उत्पादन मूल्य तथा ऋण भुगतान क्षमता पर चर्चा कर ऋणमानों का निर्धारण किया गया। ऋणमान के आधार पर आगामी वर्ष 2025-26 में खरगोन एवं बड़वानी जिले के कृषको को सहकारी एवं समस्त व्यवसायिक एवं ग्रामीण बैंकों द्वारा अल्पकालीन एवं मध्यकालीन कृषि ऋण प्रदाय किया जाएगा।

                सहकारी बैंक प्रबंध संचालक श्री पीएस धनवाल द्वारा किसानों से अनुरोध किया गया है कि वह उनकी निकटतम सहकारी समिति से सम्पर्क कर सदस्यता प्राप्त करें। सहकारी समितियों द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के सााथ-साथ रासायनिक खाद, बीज एवं आदि का वितरण केवल सहकारी समिति के सदस्यों को ही किया जाता है। अतः समितियों की सदस्यता प्राप्त कर इसका लाभ उठाए। प्रबंध संचालक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि खरगोन सहकारी बैंक प्रदेश की अग्रणी बैंक है जो 03 वर्षों से अधिक नियमित लेन-देन करने वाले कृषकों को पात्रता अनुसार 03 लाख से अधिक 05 लाख रुपये तक फसल ऋण प्रदान करती है।