अभिनेता रितिक रोशन से जुड़े मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता ऋतिक रोशन की पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बता दें कि अभिनेता उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीरों और वीडियो का व्यावसायिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है के कारण अदालत का रूख किया था।
अदालत ने इंस्टाग्राम पेज और फैन क्लब्स के खिलाफ तत्काल रोक से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मनीमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि यदि फैन पेज गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं और इसमें कोई अपमानजनक सामग्री नहीं है, तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता।
सिनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने अदालत में कहा कि रोशन की तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल बैग, कपड़ों और अन्य मर्चेंडाइज बेचने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, उनके वीडियो का उपयोग अनधिकृत रूप से डांस ट्यूटोरियल के लिए किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि डांस ट्यूटोरियल के लिए गाने और परफॉर्मेंस का उपयोग गैर-व्यावसायिक उद्देश्य से किया जा रहा है और यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, इसलिए इसे तुरंत हटाना उचित नहीं है। हालांकि, अदालत ने अभिनेता से जुड़े AI निर्मित कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया।



