पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
उत्तरप्रदेश के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को साल 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए विवादित बयान मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है l अदालत ने उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया l पहले से जेल में बंद आजम खान की कानूनी मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं l समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक भाषण देते हुए रामपुर के तत्कालीन डीएम पर निशाना साधा और उन्हें तनखैया कहा था l आजम खान ने बयान में कहा था कि 'कलेक्टर-पलेक्टर' से मत डरिए और अधिकारियों को तनखैया बताते हुए चुनाव के बाद उनसे जूते साफ करवाने जैसी बात कही थी l रामपुर में उस समय के तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह पर विवादित टिप्पणी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया और सजा सुनाई है ।l


