कटनी  - किसानों के फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया संपादन के मामले में कटनी जिला प्रदेश के दस अग्रणी जिलों में शामिल है। जिले में अब तक 1.25 लाख से अधिक फार्मर रजिस्ट्री का कार्य संपादित किया जा चुका है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने मंगलवार को राजस्व अधिकारियों को इस कार्य में और अधिक तेजी लाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाने के लिए 20 मार्च तक कैंपों का आयोजन कर किसानों की प्राथमिकता से फार्मर रजिस्ट्री कराया जाना सुनिश्चित हो।            कृषकों को आसानी से केसीसी ऋण कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हो सके तथा हितग्राही मूलक योजनाओं का निर्धारण एवं सत्यापन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक कृषक भूस्वामी को एक यूनिक आईडी भारत सरकार द्वारा जनरेट कर प्रदान की जा रही है। मार्च माह के उपरांत पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु फार्मर आई.डी का होना अनिवार्य किया गया है इस हेतु कलेक्टर श्री यादव ने समस्त पीएम किसान हितग्राहियों की फार्मर आई.डी बनाने हेतु कैम्प का आयोजन करने के दिशा-निर्देश कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने राजस्व अधिकारियों को दिए है।बुधवार को यहां लगेंगे विशेष शिविर            जिले के अनुविभाग बहोरीबंद के ग्राम बरही, रामपाटन, कुम्हरवारा और डिहुटा मंे बुधवार 5 मार्च को फार्मर आई.डी कैंप आयोजित होगा। इसी प्रकार अनुविभाग ढीमरखेड़ा के ग्राम खाम्हा, दशरमन और हरदुआ, महनेर, दिवारी, पौडी खुर्द, शाहडार, कछारगांव, नाथूखेड़ा, देमापुर, लालपुर, तिघरा, घुघरी, मेर, केवलारी, पिपरिया, कोठी, मूडीखेडा, सनकुई, कसौटी, टोला, बिहरिया, भलवारा, बम्हौरी, खाम्हा, रामपुर,बरौदा, सिंघनतलाई, हरदुआ, गुडा, पकरिया, पिपरिया, तिलमन,कुदरी, खम्हरिया, मुरवारी,मदनपुर, पिंडरई, कंजिया, बांघ,भटगांव,कुद्रा, धनवाही, भनपुराकला मंे बुधवार 5 मार्च को विशेष शिविरों का आयोजन किया जायेगा।लक्ष्य निर्धारण            प्रत्येक पटवारी को प्रतिदिन 10 फार्मर आईडी जनरेट करने का लक्ष्य प्रदान करनें, डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु पंजीकृत स्थानीय युवा को 10 फार्मर आईडी जनरेट करने, सीएससी केन्द्र की बैठक आयोजित कर ग्राम,पंचायत, सीएससी केन्द्रवार लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए है।कैम्प का स्वरूप            कैम्प का आयोजन आस-पास के ग्रामों (03 से 05 ग्राम) का 1000 से 1500 भूमि स्वामी का कलस्टर बनाने, पंचायत भवन या स्थानीय निकाय कार्यालय में कैम्प आयोजन कर शासकीय सेवकों एवं कृषकों की बैठक व्यवस्था करने, प्रत्येक कैम्प हेतु राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के एक-एक शासकीय सेवक को नोडल ऑफिसर नामित करने, कैम्प में आवश्यक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने, सीएससी प्रतिनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।प्रचार प्रसार            कैम्प आयोजन तिथि की सूचना ग्राम वार भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराने के लिए डोर-टू-डोर कैंपेन करनें, सोशल मीडिया एवं डिजिटल माध्यम से किसानों को कैंप एवं फार्मर रजिस्ट्री एवं खसरा-आधार लिंकिंग के संबंध में अवगत कराने, स्थानीय समाचार पत्रों में आलेख, और अन्य माध्यमों से कैम्प आयोजन की जानकारी एवं फार्मर रजिस्ट्री एवं खसरा-आधार लिंकिंग के संबंध में जानकारी प्रदान करने, एसएमएस कैम्पेन एसएमएस के माध्यम से भी एग्रीस्टैक के लाभ और कार्यशीलता का प्रचार-प्रसार हेतु सहकारी संस्थाओं का आवश्यक सहयोग लेने के निर्देश दिए है।कैम्प में कार्यवाही            जारी आदेश के मुताबिक कैम्प का आयोजन प्रतिदिन प्रातः 8 से 2 बजे एवं सायं 4 से 6 बजे तक किया जाएगा l इसकी सूचना प्रातः 7 से 8 बजे तक ग्राम वासियों को दी जायेगी। सीएससी केन्द्र, पटवारियों, स्थानीय युवा के माध्यम से फार्मर आईडी एवं खसरा आधार लिंकिंग की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही इस कार्य में अधिक से अधिक स्थानीय युवा को इस कार्यवाही में शामिल करते हुए स्थानीय युवा को प्रति फार्मर आईडी नियत राशि को भुगतान करने के निर्देश दिए है।डोर टू डोर कार्यवाही            कैम्प के दौरान पंचायत सचिव, पटवारी एवं कृषि विभाग के शासकीय सेवकों के सहयोग से सायं काल में डोर टू डोर फार्मर आईडी बनाने एवं आधार खसरा को लिंक करने हेतु कार्यवाही करने तथा फार्मर आईडी एवं आधार खसरा लिंकिंग हेतु की कार्यवाही एवं फायदों के बारे में ग्रामीणों को भी अवगत कराकर उनसे आवश्यक सहयोग लेने हेतु निर्देशित किया गया है।कैम्प में भ्रमण            कैम्प में भ्रमण हेतु राजस्व एवं अन्य शासकीय सेवकों को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर श्री यादव ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को भी फार्मर रजिस्ट्री हेतु आयोजित कैंपों की सतत मॉनीटरिंग के निर्देश दिए है। संभागीय आयुक्त एवं कलेक्टर भी आयोजित कैम्पों का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा करेंगे।            प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मार्च 2025 से फार्मर आईडी की अनिवार्यता एवं स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट के तहत इंसेंटिव राशि के संबंध में प्रत्येक भूमिस्वामी कृषक हेतु फार्मर आईडी युद्धस्तर पर 20 मार्च 2025 तक बनाई जाना आवश्यक है।