भोपाल ।  नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों में नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु पर अब उनके स्वजन को पांच लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी। अभी इन्हें दो लाख रुपये मिलते हैं। नगरीय निकायों में नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वर्तमान में सामान्य मृत्यु पर एक लाख रुपये और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर दो लाख रुपये की बीमा राशि मिलती है। मंत्री सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों में एक जनवरी, 2005 के बाद नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों को शासकीय अधिकारियों- कर्मचारियों की तरह राष्ट्रीय पेंशन योजना में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) के लाभ मिलेंगे।