सतना/कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले के डबल लॉक केंद्रों से रासायनिक उर्वरक का नगद वितरण करने के संबंध में निर्देश दिये हैं कि कृषकों को उर्वरक का वितरण उनकी मूल भू-अधिकार पुस्तिका पर उर्वरक की मात्रा दर्ज करने के उपरांत किया जाये। साथ ही रासायनिक उर्वरक का वितरण कुल रकबा और बोई जाने वाली या बोई गई फसल में लगने वाली मात्रा के अनुरुप की किया जाये एवं समझाइस के साथ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी दिया जाये। कलेक्टर ने जिला विपणन अधिकारी राज्य सहकारी विपणन संघ को निर्देशित किया है कि प्रत्येक दिवस भंडारण, वितरण एवं शेष मात्रा की जानकारी उप संचालक कृषि तथा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और कृषि द्वारा डबल लॉक केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण में ओपनिंग बैलेंस, विक्रय मात्रा एवं शेष मात्रा का मिलान किया जायेगा। मिलान में अंतर पाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी जिला विपणन अधिकारी की होगी।