वेदा सीड्स कंपनी किसान कृषि केंद्र लांजी को कारण बताओ नोटिस जारी

बालाघाट l कृषि उपसंचालक श्री राजेश कुमार खोबरागड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि बीज अधिनियम-1966, नियम-1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश-1983 के फलस्वरूप बीज निरीक्षक द्वारा बीज नमूने का अंकुरण परीक्षण के लिए अधिसूचित प्रयोगशाला में भेजे गए थे। परिणाम स्वरूप बीज प्रयोगशाला में अमानक पाए गए। जिसके फलस्वरूप बीज अधिनियम-1966 (1966 का 55) की धारा-6(ए) एवं 7 के अंतर्गत अमानक घोषित बीज का विक्रय केंद्रों में उपलब्ध बचत स्कन्ध का क्रय विक्रय एवं भण्डारण जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही बीज नमूने अंकुरण प्रतिशत की मात्रा मानक स्तर से कम पाए जाने की वजह से संबंधित विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संबंधित 14 जून को समक्ष में प्रस्तुत होकर अपना स्पस्टीकरण देंगे अन्यथा बीज नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।