छिंदवाड़ा l वाट्सअप के माध्यम से 17 जून 2024 को वायरल विडियो की जांच के लिये उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास छिंदवाडा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा 18 जून 2024 को जांच दल का गठन किया गया था । गठित दल में शामिल सहायक संचालक कृषि श्री धीरज ठाकुर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी परासिया श्री प्रमोद सिंह उट्टी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी परासिया श्री विनायक नागदोने द्वारा 19 जून 2024 को इस संबध में विकासखण्ड परासिया के ग्राम मोठार के बीज विक्रेता मेसर्स सूर्यवंशी ट्रेडर्स मोठार के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। विक्रेता द्वारा सीड एक्ट 1966 के अंतर्गत सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त विक्रेता प्रमाण पत्रों के इन्द्राज कराये बिना व्यवसाय करना- नियम 17, स्कंध एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन न करना- नियम 8 (ए एवं बी), स्टॉक रजिस्टर का नहीं बनाया जाना व अन्य अभिलेख को नहीं रखना नियम 18 (1), कृषकों को निर्धारित प्रारूप में कैश क्रेडिट मैमो नहीं दिया जाना नियम- 9 एवं निर्धारित प्रपत्र में विक्रय प्रतिवेदन न देना नियम- 18 (2) का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए कृषकों को मक्का बीज किस्म डी.के.सी.-9126 विक्रय करना पाया गया । इसीलिये मेसर्स सूर्यवंशी ट्रेडर्स मोठार विकासखंड परासिया के प्रो.दीनेश सूर्यवंशी के जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं कृषकों के कथन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास छिंदवाडा श्री सिंह ने प्रो.दीनेश सूर्यवंशी का बीज लायसेंस तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है।