सीधी l उप संचालक कृषि ने जानकारी देकर बताया है कि सीधी जिले के किसान 31 जुलाई 2024 तक अपनी खरीफ फसल का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाई जिले में एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से अपनी खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2024 तक करा सकते है। ऋणी कृषको का सम्बंधित वित्तीय बैंक (संस्था) के माध्यम से फसल बीमा किया जाएगा। अऋणी कृषक सम्बन्धित बैंक से या वीमा अभिकर्ता (कम्पनी के तहसील प्रतिनिधि) एवं सी. एस. सी. अथवा स्वयं पीएम एफ वी बाय पोर्टल के माध्यम से अपनी फसलों का वीमा करा सकते हैं।

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सीधी ने बताया कि खरीफ फसलो का बीमा कराने के लिए भू-अधिकार पुस्तिका या बी 1, आधार कार्ड बैंक पासबुक तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फसल बीमा कराये जाने पर प्राकृतिक आग (आकाशीय बिजली गिरना बादल, फटना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बाढ़, जल भरावं, भू-स्खलन, सूखा, कीट व्याधियां इत्यादि से फसल नुकसान होने पर किसान भाई फसल वीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

फसल बीमा के संबंध में किसान भाई एग्रीकल्चर इश्योरेस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 18005707115 पर या किसान कॉल सेन्टर (कृषि रक्षक हेल्पलाइन) 14447 अथवा सीधी जिले में पदस्थ फसल बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने के लिए सीधी जिले हेतु पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित के लिए प्रीमियम राशि 817.20 रूपये प्रति हेक्टेयर, धान अधिचित के लिए 617.10 का प्रतिहेक्टेयर तुअर अरहर के लिए 608.22 रुपये प्रति हेक्टेयर मक्का के लिए 597.12 रुपये प्रति हेक्टेयर, तहसील स्तर पर ज्वार के लिए 478.46 रुपये प्रति हेक्टेयर पर, तिल के लिए 471.94 रुपये, कोदो कुटकी के लिए 316.06 रुपये जिला स्तर की फसल पर उड़द के लिए 434.7 रुपये प्रति हेक्टेयर मुंग के लिए 426.56 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि है जो की बीमित राशि का 2 प्रतिशत है। अधिसूचित फसलों के बीमा के लिए अपने बैंक या सीएससी. सेंटर अथवा बीमा अभिकर्ता से बीमा करा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

फसल बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क करने के लिए 9826559390 पर कॉल कर सकते है अथवा कृषि विभाग के ब्लॉक कार्यालय में जाकर सम्पर्क कर सकते हैं।