चारो फर्मो के विक्रताओं को कारण बताओ नोटिस जारी

बालाघाट l कृषि विकास उपसंचालक श्री राजेश कुमार खोबरागड़े ने बताया कि जून माह में विभाग द्वारा विभिन्न फर्मो से लिये गए नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजें गए गए। प्रयोगशाला द्वारा जांच के बाद रिपोर्ट भेजी गई है। ज्ञात हो कि 11, 12 और 19 जून को बीज अधिनियम 1966, बीज निगम 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत बीज निरीक्षक द्वारा बीज नमूने अंकुरण परीक्षण के लिए नमूने प्रयोगशाला भेजे गए थे। प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण उपरांत धान बीज अमानक पाए गए है। जिसके फलस्वरूप विक्रेता लालजी ट्रेडर्स बिरसा, श्री कृषि औषधि केंद्र मोहगांव, किसान कृषि केंद्र खारा विखं किरनापुर तथा पारधी ट्रेडर्स किरनापुर विक्रय केंद्रों में उपलब्ध बचत स्कन्ध का क्रय, विक्रय एव भंडारण जिले में प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही 29 जुलाई तक विस्तृत स्पस्टीकरण करने के लिए कहा गया है अन्यथा बीज नियंत्रण आदेश-1983 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के आदेश जारी किए गए है। अमानक पाये धान में भीमा जीआरजी 152, बाहुबली 11, राशि हीरा तथा पान 804 शामिल है।