बालाघाट l संयुक्त संचालक (मंडी) जबलपुर श्री एचआर लारिया द्वारा मंडी क्षेत्र में कृषि उपजों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए निरंतर सघन निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में कृषि उपज मंडी समिति, बालाघाट के फील्ड अधिकारियों द्वारा मंडी क्षेत्र से बिना मंडी शुल्क चुकाये परिवहन करने वाले वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। इसी तारतम्य में शुक्रवार को बालाघाट मंडी के भारसाधक अधिकारी श्री गोपाल सोनी, लांजी अनुभाग के एसडीएम श्री प्रदीप कौरव तथा मंडी सचिव श्री मनीष मरावी के मार्गदर्शन में उपमंडी लांजी के उड़नदस्ता दल के अधिकारी सहा. उपनिरीक्षक वासुदेव बढ़ई एवं सहा. उपनिरीक्षक श्री नेलचंद बारबुदे के द्वारा ट्रक क्रमांक एमएच-40-सीएम-8355 में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से परिवहन की जा रही 355 क्विंटल कृषि उपज गेंहू का फर्म डीपी एंटरप्राइजेज परासिया (छिंदवाड़ा) के द्वारा जब्त की गई। वहीं मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) का उल्लंघन करते पाये जाने पर अधिनियम की धारा 19(4) के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की गई। कार्यवाही में फर्म डीपी एंटरप्राइजेस, परासिया पर नियमानुसार मंडी शुल्क की पांच गुना राशि 54581 रुपये, समझौता शुल्क राशि 5000 रुपये तथा निराश्रित शुल्क राशि 10916 रुपये के साथ कुल 70497 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूल कर शासन के खजाने में जमा किये गये है।