शासन द्वारा निर्धारित एफ.ए.क्यू. मापदंड पर होगी सोयाबीन की खरीदी

छिंदवाड़ा l उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 20 अक्टूबर 2024 तक सोयाबीन का पंजीयन किया जायेगा। पंजीयन के बाद पंजीकृत किसानों की सोयाबीन उपज का जिले में एफ.ए.क्यू. मापदंड अनुसार सोयाबीन का उपार्जन 25 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफ.ए.क्यू. मापदंड प्रक्रिया का जिला उपार्जन समिति के सदस्यों के समक्ष उपार्जन एजेंसी मार्कफेड एवं नाफेड के सर्वेयरों द्वारा पूरी प्रक्रिया का विधिवत प्रशिक्षण दिया जाकर सोयाबीन नमूने के एफ.ए.क्यू. का प्रदर्शन करके बताया गया एवं अमानक स्कंध नही लिया जायेगा।
उन्होंने एफ.ए.क्यू. मापदंड बताया जिसके अनुसार सोयाबीन एफ.ए.क्यू. मापदंड (अधिकतम स्वीकार्य) नमी की मात्रा 12, अशुद्धता बाहय पदार्थ सहित 2, सिकुड़े हुए, अपरिपक्व एवं रंगहीन दाने 5, क्षतिग्रस्त एवं घुन लगे दाने 3, यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त दाने (विभाजित, टूटे हुए एवं दरारयुक्त) 15 होगा।
जिला उपार्जन समिति के सदस्यों ने अपील की है कि किसान असुविधा से बचने के लिए सोयाबीन सूखाकर, छानकर, मानक स्तर का स्कंध उपार्जन केन्द्र पर लेकर आये। एफ.ए.क्यू. मापदंड का प्रदर्शन उप संचालक कृषि श्री सिंह, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अजीत कुमार कुजूर, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित श्री ए.के.जैन, सहकारिता निरीक्षक, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक वेयर हाउस, प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, नाफेड संस्था के प्रतिनिधि, सुपरवाईजर, सर्वेयर के समक्ष किया गया।