पौध संरक्षण औषधी विक्रेताओं के लायसेंस किये निलंबित

खंडवा जिला स्तरीय निरीक्षण दल खण्डवा द्वारा फर्मों का निरीक्षण किया गया। फर्मों को अनियमितता के संबंध में गत दिनों कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी श्री के.सी. वास्केल द्वारा बताया गया कि कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 के तहत पौध संरक्षण औषधी विक्रेता के लायसेंस निलम्बन करने के आदेश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि जिन फर्मों के लायसेंस निलंबित किये गये है, उनमें पुनासा विकासखण्ड के मेसर्स श्रीराम एग्रो एजेंसी बांगरदा, मेसर्स जय सिंगाजी कृषि सेवा केन्द्र खुटलाकला, मेसर्स वैदिका कृषि सेवा केन्द्र सुलगांव, मेसर्स ग्रामको इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड अटूटखास, मेसर्स गणेश कृषि बीज भंडार करोली, मेसर्स श्री हरि कृषि क्लिनिक सुलगांव, मेसर्स इफको ई. बजार लिमिटेड अटूटखास, मेसर्स प्रकृति कृषि सेवा केन्द्र अटूटखास, मेसर्स किसान काल नेतनगांव, मेसर्स शक्ति कृषि सेवा केन्द्र अटुटखास, मेसर्स मंगलम एग्रो मोहना एवं मेसर्स सांई कृषि सेवा केन्द्र मोहना शामिल है।
इसके अलावा कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र शाहपुरा विकासखण्ड पंधाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर में दर्ज उर्वरक, भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक एवं पी.ओ.एस. मशीन के स्टॉक में अंतर पाया गया साथ ही निरीक्षण के दौरान अन्य अनियमितताएं पाई गई। जिस पर अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी श्री के.सी. वास्केल ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 के अतंर्गत कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र शाहपुरा विकासखण्ड पंधाना का उर्वरक लायसेंस निरस्त किया।