अनावश्यक प्रतिष्ठान बंद करने पर होगी कार्यवाही

नरसिंहपुर l उप संचालक कृषि ने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने और संज्ञान में लाया गया कि अधिकांश विक्रेताओं/ डीलर्स द्वारा जांच के डर से प्रतिष्ठान बंद कर भाग जाते हैं। इस पर उन्होंने प्रतिष्ठानों/ डीलर्स को निर्देशित किया है कि वे कृषकों को शासन के निर्देशानुसार उच्च गुणवत्ता का आदान वितरण करना सुनिश्चित करें। यदि अनावश्यक प्रतिष्ठान बंद किया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी, जिसमें लायसेंस निलंबन/ निरस्तीकरण एवं अन्य उचित कार्यवाही की जावेगी।
उल्लेखनीय है कि जिले में रबी वर्ष 2024-25 सीजन चल रहा है, जिसमें बीज- उर्वरक- कीटनाशक वितरण का कार्य तेजी से हो रहा है। अभी बोनी का सीजन चल रहा है। रबी फसलों की बोनी के लिए किसानों को बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक औषधि की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के लिए शासन स्तर से सतत निगरानी रखने एवं कालाबाजारी रोकने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये हैं, जिससे कृषकों को उच्च गुणवत्ता का आदान उपलब्ध हो सके।